10 लाख है सैलरी तो भी नहीं लगेगा एक रुपये का टैक्स, ये है Zero Tax फार्मूला - STB Exam

10 लाख है सैलरी तो भी नहीं लगेगा एक रुपये का टैक्स, ये है Zero Tax फार्मूला

बजट में इनकम टैक्स को लेकर हुए ऐलान के बाद लोगों का कंफ्यूजन बढ़ सा गया है. ओल्ड टैक्स सिस्टम फायदेमंद है या नया. यहां हम आपको बता रहे हैं वो तरीका जहां 10 लाख रुपये की इनकम पर भी आपका Zero Tax लगेगा.

 

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इस साल के बजट में इनकम टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है. न्यू टैक्स सिस्टम के तहत अब लोगों को 7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर हम कहें कि इस लिमिट को आप 10 लाख की इनकम तक बढ़ा सकते हैं तो क्या… जी हां, यहां हम आपको बताने जा रहे हैं वो तरीका जो आपकी 10 लाख रुपये तक की आय को Tax Free बना देगा.

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पहले हम ये जान लेते हैं कि नए टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव किया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर बनने वाले टैक्स को लेकर रिबेट दी जाएगी. यानी जो टैक्स बनेगा वो रिबेट के तौर पर वापस हो जाएगा, जो आपकी 7 लाख रुपये की इनकम को टैक्स फ्री बना देगा.

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बेसिक टैक्स छूट अब 3 लाख रुपये तक

वैसे सरकार ने इस साल न्यू टैक्स रिजीम में बेसिक टैक्स छूट का दायरा 3 लाख रुपये तक कर दिया है. जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है यानी वहां टैक्स छूट की लिमिट अभी भी 2.5 लाख रुपये रखी है. साथ ही नए टैक्स सिस्टम में अब लोगों को 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा, यानी कुल मिलाकर उनकी 7.5 लाख रुपये तक की आय पर लोगों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा.

नए टैक्स सिस्टम की खास बात ये है कि इसमें किसी भी तरह की बचत या कर छूट नहीं मिलती है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको होमलोन से लेकर बीमा पॉलिसी तक पर टैक्स सेविंग का फायदा मिलता है.

पुरानी टैक्स व्यवस्था में भी 7 लाख टैक्स-फ्री

अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था को अपनाते हैं तो भी आपकी 7 लाख रुपये तक की इनमक टैक्स फ्री रहेगी. मानकर चलते हैं कि आपकी इनकम 5 लाख रुपये है और 80 (C) के तहत आप 1.5 लाख रुपये तक की सेविंग पर टैक्स छूट पा सकते हैं. वहीं 50,000 रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा. यानी आपकी 7 लाख की इनकम 5 लाख रुपये की टैक्सेबल इनकम बन जाएगी.

पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स रिबेट बनती है. यानी आपकी इनकम पर बनने वाला 12,500 रुपये का टैक्स धारा 87 (A) के तहत माफ हो जाएगा.

10 लाख की इनकम पर Zero Tax

अब जानते हैं कि आपकी 10 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री कैसे बनेगी. इस बारे में टैक्स एक्सपर्ट अभिषेक रस्तोगी का कहना है कि अगर कोई टैक्सपेयर पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत सही से प्लानिंग करे, तो वह 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम को भी टैक्स-फ्री बना सकता है, वजह पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई तरह की छूट मिलना है.

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पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी 0 से 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स मुक्त है, जबकि 2.5 लाख रुपये से अधिक की आय पर टैक्स की गणना स्लैब के मुताबिक 5 से 20 प्रतिशत के बीच होगी

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